
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 139 | Section 139 Of The Indian Evidence Act, 1872
Section 139 of the Indian Evidence Act, 1872 | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 139
दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की जिरह:
किसी दस्तावेज़ को पेश करने के लिए बुलाया गया व्यक्ति केवल इस तथ्य से गवाह नहीं बन जाता है कि वह इसे पेश करता है, और जब तक उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाता है, तब तक उसकी जिरह नहीं की जा सकती है।
टिप्पणियाँ :
एक दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया गया गवाह जिरह के उद्देश्य के लिए गवाह नहीं हो सकता है। वह या तो व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकता है या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त कर सकता है। धारा 139 के तहत ऐसे गवाह से जिरह तभी की जा सकती है जब उसे गवाह के तौर पर बुलाया जाए। एक आरोपी को अपने कब्जे में दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। जहां एक साथी की पत्नी को फर्म के विघटन के विलेख को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, उसे गवाह के रूप में जांच करने की अनुमति नहीं थी। अंग्रेजी कानून में एक दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन को सब पोएनाड्यूस टेकम कहा जाता है, एक दस्तावेज पेश करने में चूक भारतीय दंड संहिता की धारा 175 के तहत एक अपराध है।